Legal Updates 24

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February 01, 2026

16 वर्षीय नाबालिग को बिना FIR तीन दिन से थाने में बैठाने का मामला

 गोंडा में पुलिस पर गंभीर आरोप — 16 वर्षीय नाबालिग को बिना FIR तीन दिन से थाने में बैठाने का मामला

Gonda Uttar Pradesh News
Victim Arpita Pandey 

गोंडा से इस वक्त एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है कोतवाली नगर थाना पुलिस पर 16 वर्षीय नाबालिग को बिना FIR के थाने में बैठाने का आरोप लगा है। 

           पीड़ित मां का कहना है कि उनका बेटा तीन दिनों तक पुलिस हिरासत में था, और न तो कोई मुकदमा दर्ज किया गया और न ही उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया। पीड़िता अर्चना पाण्डेय ने कोतवाली नगर थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनका 16 वर्षीय नाबालिग बेटा बीते तीन दिनों तक अवैध पुलिस हिरासत में रखा गया।

     हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में अब तक न तो FIR दर्ज की गई है और न ही नाबालिग को किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पीड़िता का आरोप है कि उन्हें अपने बेटे से मिलने तक की अनुमति नहीं दिया गया। मां ने प्रशासन से नाबालिग की तत्काल रिहाई और मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

यह मामला पुलिस की कार्यप्रणाली और नाबालिगों के अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ....दिनेश कुमार

जिला संवाददाता, गोंडा

January 31, 2026

धमकी और अपमान अपराधों में दंड

Criminal Intimidation 





यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी माध्यम से निम्न प्रकार की धमकी देता है—


● उसके शरीर (Person) को क्षति पहुँचाने की,


● उसकी प्रतिष्ठा (Reputation) को हानि पहुँचाने की,


● उसकी संपत्ति (Property) को नुकसान पहुँचाने की,


● या ऐसे किसी व्यक्ति के शरीर अथवा प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने की, जिसमें वह व्यक्ति विधिक अथवा सामाजिक रूप से रुचि (Interested Person) रखता हो, और ऐसी धमकी देने का उद्देश्य—


● उस व्यक्ति के मन में भय या आतंक उत्पन्न करना, या


● उसे ऐसा कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिसे वह कानूनन करने के लिए बाध्य नहीं है, या


● उसे ऐसा कोई वैध कार्य न करने के लिए विवश करना, जिसे वह कानूनन करने का अधिकार रखता है,

तो ऐसा कृत्य आपराधिक भयादोहन की श्रेणी में आता है।


यदि किसी व्यक्ति को इस आशय से धमकी दी जाती है कि किसी ऐसे मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया जाएगा, जिससे वह व्यक्ति भावनात्मक, पारिवारिक या सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है, तो वह भी इस धारा के अंतर्गत आपराधिक भयादोहन माना जाएगा। धारा 351 BNS – (Criminal Intimidation)


(2) साधारण दंड (Punishment):

धारा 351(1) के अंतर्गत दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को—

● दो वर्ष तक का कारावास, या

● अर्थदंड, या

● दोनों से दंडित किया जा सकता है।


(3) गंभीर प्रकृति की धमकी (Aggravated Criminal Intimidation):

यदि धमकी निम्न में से किसी आशय से दी जाए—

● मृत्यु कारित करने की,


● गंभीर चोट (Grievous Hurt) पहुँचाने की,


● आग लगाकर संपत्ति नष्ट करने की,


● ऐसे अपराध की, जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास, अथवा सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो,


● अथवा किसी स्त्री की शीलभंग/असतीत्व (Unchastity) का आरोप लगाने की,


तो ऐसे अपराध के लिए—


● सात वर्ष तक का कारावास,

● या अर्थदंड,

● या दोनों का प्रावधान है।


(4) अज्ञात धमकी (Anonymous Criminal Intimidation):

यदि आपराधिक भयादोहन—

  • अज्ञात रूप से, या
  • अपना नाम अथवा निवास छिपाकर किया गया हो,

तो अभियुक्त को उपधारा (1) में वर्णित दंड के अतिरिक्त,

  • दो वर्ष तक के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जा सकता है।

⚖️ धारा 352 – शांति भंग कराने के आशय से जानबूझकर अपमान

(Intentional Insult with Intent to Provoke Breach of Peace)

अपराध के आवश्यक तत्व:

यदि कोई व्यक्ति—

  1. जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी प्रकार से अपमान करता है, और
  2. ऐसा अपमान उकसावे (Provocation) का कारण बनता है, तथा
  3. अपमान करने वाले को यह आशय या ज्ञान हो कि इस उकसावे से—
    • लोक शांति भंग हो सकती है, या
    • कोई अन्य दंडनीय अपराध घटित हो सकता है,

तो ऐसा कृत्य धारा 352 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।


दंड (Punishment):

इस धारा के अंतर्गत दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को—

● दो वर्ष तक का कारावास,

● या अर्थदंड,

● या दोनों से दंडित किया जा सकता है।


संक्षिप्त विधिक भेद (Difference in Application):


धारा 351 का केंद्र बिंदु धमकी एवं भय उत्पन्न करना है।

धारा 352 का केंद्र बिंदु अपमान द्वारा शांति भंग का उकसावा है।


January 26, 2026

UGC यूजीसी नियम 2026: समानता या नई असमानता?


यूजीसी नियम 2026: समानता या नई असमानता? — 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू किए गए “उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026” का उद्देश्य प्रथम दृष्टया जातीय भेदभाव की समाप्ति बताया गया है, किंतु इसके प्रवर्तन के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से सवर्ण समाज द्वारा, तीव्र विरोध प्रारंभ हो गया है। यह विवाद अब केवल सामाजिक न रहकर संवैधानिक वैधता, प्रशासनिक विवेक और संस्थागत संतुलन का प्रश्न बन चुका है।


UGC यूजीसी नियम 2026



1. विरोध का मूल कारण: जातीय भेदभाव की परिभाषा का विस्तार

यूजीसी नियम 2026 के अंतर्गत अब ओबीसी वर्ग को भी जातीय भेदभाव की परिभाषा में सम्मिलित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप एससी, एसटी के साथ-साथ ओबीसी छात्र, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी भी भेदभाव व उत्पीड़न की शिकायत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकते हैं।

सवर्ण समाज का तर्क है कि यह विस्तार संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) और योग्यता आधारित शैक्षणिक व्यवस्था के संतुलन को प्रभावित करता है, क्योंकि पहले से संरक्षित वर्गों को अतिरिक्त विधिक हथियार प्रदान किए जा रहे हैं।


2. नए कोषांग और समितियाँ: निगरानी या नियंत्रण?

नियमों के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में समान अवसर प्रकोष्ठ तथा विश्वविद्यालय स्तर पर समानता समिति के गठन का प्रावधान किया गया है।
इन समितियों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना है तथा हर छह माह में यूजीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

आलोचकों का कहना है कि यह व्यवस्था संस्थागत स्वायत्तता (Institutional Autonomy) पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और विश्वविद्यालयों को निरंतर प्रशासनिक निगरानी के अधीन कर देती है, जो उच्च शिक्षा के स्वतंत्र वातावरण के विपरीत है।


3. सवर्ण समाज की आपत्ति: दुरुपयोग की आशंका

सवर्ण समाज के संगठनों का स्पष्ट आरोप है कि यह कानून एकपक्षीय शिकायत तंत्र स्थापित करता है, जिसमें आरोपित पक्ष को पहले ही रक्षात्मक स्थिति में डाल दिया जाता है।
उनका कहना है कि—

  • शिकायत का दायरा अत्यधिक व्यापक है
  • प्रथम दृष्टया सत्यापन की स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है
  • नियमों का दुरुपयोग (misuse) कर व्यक्तिगत या वैचारिक द्वेष निकाला जा सकता है

इसे सवर्ण वर्ग को अलग-थलग करने की नीतिगत साजिश के रूप में भी देखा जा रहा है।


4. यति नरसिंहानंद का विरोध: प्रतिनिधित्व का प्रश्न

डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरि द्वारा उठाया गया प्रश्न इस विवाद को और तीखा करता है। उनका तर्क है कि—जब हर वर्ग के लिए संरक्षण की व्यवस्था हो रही है, तो सवर्ण समाज के लिए कोई पृथक शिकायत तंत्र क्यों नहीं?

उनके अनुसार यदि ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार जैसे वर्गों के साथ अन्याय होता है, तो उनके लिए कौन सा मंच उपलब्ध होगा—यह प्रश्न नियमों में अनुत्तरित है।
उनका दावा है कि इस प्रकार के कानून शैक्षणिक परिसरों के सौहार्दपूर्ण वातावरण को प्रभावित करेंगे।


5. कानून वापसी की चर्चा: राजनीतिक और नीतिगत दबाव

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे चुनावी राज्यों में विरोध की तीव्रता को देखते हुए अब यूजीसी स्तर पर इस नियम पर पुनर्विचार की चर्चाएं प्रारंभ हो गई हैं।
यह माना जा रहा है कि—

  • सरकार युवा वर्ग और सामाजिक असंतोष को और नहीं बढ़ाना चाहती
  • नियमों की संवैधानिक समीक्षा (constitutional scrutiny) आवश्यक हो गई है

इसी कारण इस कानून को स्थगित या वापस लिए जाने की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं।


यूजीसी नियम 2026 का उद्देश्य भले ही समानता हो, किंतु उसके क्रियान्वयन से यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि—क्या समानता का अर्थ सभी के लिए समान नियम है, या कुछ वर्गों के लिए विशेष संरक्षण?

जब तक यह नियम संतुलन, निष्पक्षता और संस्थागत स्वायत्तता के सिद्धांतों के अनुरूप संशोधित नहीं किए जाते, तब तक यह विवाद केवल सामाजिक नहीं बल्कि संवैधानिक और विधिक संघर्ष के रूप में बना रहेगा।

January 24, 2026

आत्मरक्षा का अधिकार , Self Defence.

 आत्मरक्षा का अधिकार – कब वैध, कब अपराध?

“अगर कोई आप पर हमला करे…
अगर आपकी जान या इज़्ज़त खतरे में हो…
तो क्या आप खुद को बचा सकते हैं?
और अगर बचाया… तो क्या आप अपराधी बन जाएंगे?”


“कानून साफ कहता है—
जो काम आप आत्मरक्षा में करते हैं,
वह अपराध नहीं होता।
यही है — निजी प्रतिरक्षा का अधिकार।”


“आप सिर्फ अपनी ही नहीं—
बल्कि किसी और की जान,
किसी और की इज़्ज़त,
और अपनी या दूसरे की संपत्ति की भी रक्षा कर सकते हैं।”


“अगर हमला करने वाला नशे में हो,
मानसिक रूप से अस्वस्थ हो,
या गलती से हमला कर रहा हो—
तब भी आप आत्मरक्षा कर सकते हैं।
कानून हमलावर नहीं, खतरे को देखता है।”


“लेकिन ध्यान रखिए—
अगर कोई पुलिसकर्मी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है
और जान का खतरा नहीं है,
तो आत्मरक्षा के नाम पर हमला करना गलत है।

और हाँ—
ज़रूरत से ज़्यादा बल…
कानून की नज़र में अपराध बन सकता है।”


“अगर खतरा बहुत गंभीर हो—
जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण,
या एसिड अटैक—
तो कानून कहता है:
आप चुपचाप मरने के लिए मजबूर नहीं हैं।
ऐसे हालात में आत्मरक्षा जान लेने तक भी जा सकती है।”


“आत्मरक्षा तब शुरू होती है
जब खतरे की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है।
और जैसे ही खतरा खत्म—
आत्मरक्षा का अधिकार भी खत्म।”


“सामान्य चोरी में किसी को मारना सही नहीं,
लेकिन डकैती,
रात में घर में घुसना,
या घर जलाने की कोशिश—
यह सिर्फ संपत्ति नहीं,
जान पर हमला माना जाता है।”




“अगर आत्मरक्षा करते समय
किसी निर्दोष को नुकसान का खतरा हो,
और उससे बचना असंभव हो—
तो कानून इसे अपराध नहीं मानता,
अगर आत्मरक्षा मजबूरी थी।”


“कानून आपको डरपोक नहीं बनाता,
लेकिन हिंसक भी नहीं।

आत्मरक्षा अधिकार है— बदला नहीं।
खुद को, दूसरों को और समाज को सुरक्षित रखें—
कानून की समझ के साथ।”


November 25, 2025

पुलिस के सामने दिया बयान क्यों नहीं मानती अदालत?

पुलिस के सामने दिया बयान क्यों नहीं मानती अदालत?


 

 

⚖️ आपराधिक न्याय-प्रणाली में स्वैच्छिक कथनों की महत्ता


भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में आरोपी के स्वैच्छिक कथन (Voluntary Statement) की सत्यता एवं प्रमाणिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी संवेदनशील विषय को व्यवस्थित करने हेतु Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 की धाराएँ 182 से 184 विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति से लिया गया कथन “उत्प्रेरण, प्रलोभन या दबाव” से मुक्त हो तथा न्यायिक प्रक्रिया में विधिसम्मत रूप से उपयोग योग्य रहे।



⚖️ धारा 182 : कथन के लिए ‘स्वतंत्र इच्छा’ का संवैधानिक संरक्षण



(a) अवैध प्रेरणा-दबाव पर पूर्ण निषेध

धारा 182(1) स्पष्ट करती है कि किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 22 में वर्णित किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा देकर कथन दिलवाए।
यह उपबंध आरोपी के अनुच्छेद 20(3) के अधिकार—स्वयं को अपराध सिद्ध करने के लिए बाध्य न किया जाना—का विधिक विस्तार है।

(b) स्वेच्छा से कथन देने पर कोई प्रतिबंध नहीं

उप-धारा (2) यह भी सुनिश्चित करती है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को “सावधानी, टोक या निर्देश देकर” स्वेच्छा से दिया जाने वाला कथन देने से न रोके।
यह एक संतुलनकारी प्रावधान है—जहाँ पुलिस के दुव्यवहार पर रोक है, वहीं स्वैच्छिक कथनों के लिए क्षेत्र भी सुरक्षित रखा गया है।


⚖️ धारा 183 : मजिस्ट्रेट द्वारा इकबाल-ए-जुर्म एवं बयान का अभिलेखन



(a) किसे अधिकार है—मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार

धारा 183(1) के अनुसार जिले का कोई भी मजिस्ट्रेट, भले ही उस मामले का भौगोलिक अधिकारक्षेत्र उसके पास न हो, अन्वेषण के दौरान या ट्रायल शुरू होने से पहले किसी आरोपी के इकबाल-ए-जुर्म (Confession) अथवा बयान को विधिसम्मत रूप से दर्ज कर सकता है।
यह प्रावधान पुलिस-राज हटाकर न्यायिक पर्यवेक्षण को प्राथमिकता देता है।

(b) बयान का ऑडियो-वीडियो अभिलेखन

पहला प्रावधान यह अनिवार्य करता है कि आरोपी के अधिवक्ता की उपस्थिति में बयान को ऑडियो-वीडियो माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है—यह पारदर्शिता का आधुनिक उपाय है।

(c) पुलिस-अधिकारी द्वारा स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड करने पर पूर्ण रोक

दूसरा प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस अधिकारी, भले ही उन्हें दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त हों, स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड नहीं कर सकते



⚖️ धारा 183(2) : मजिस्ट्रेट का दायित्व—“स्वतंत्र इच्छा” की जांच



बयान दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट यह बताता है कि व्यक्ति किसी कथन के लिए बाध्य नहीं है, और यदि वह स्वीकारोक्ति करता है तो वह बाद में साक्ष्य के रूप में उसके खिलाफ उपयोग हो सकता है।
मजिस्ट्रेट तभी स्वीकारोक्ति दर्ज करेगा जब वह पूछताछ करके आश्वस्त हो जाए कि कथन पूरी तरह स्वैच्छिक है।



⚖️ धारा 183(3) : स्वीकारोक्ति से इनकार की स्थिति



यदि आरोपी कह दे कि वह स्वीकारोक्ति नहीं करना चाहता, तो मजिस्ट्रेट उसे पुलिस हिरासत में वापस भेजने से इनकार करेगा।
यह आरोपी को पुलिस-दबाव से बचाने वाला सुरक्षा–उपबंध है।



⚖️ धारा 183(4) : स्वीकारोक्ति के अभिलेखन का विधिक प्रारूप



मजिस्ट्रेट को स्वीकारोक्ति को धारा 316 BNSS के अनुसार लिखित रूप में दर्ज करना होता है तथा नीचे अधिदेश (certificate) देना होता है कि—

  • आरोपी को उसके अधिकार बताए गए,
  • कथन स्वेच्छा से किया गया,
  • मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पूरा रिकॉर्ड किया गया।

यह प्रमाण एक वैधानिक सुरक्षा-उपबंध है जो ट्रायल में स्वीकारोक्ति की विश्वसनीयता को मजबूत करता है।



⚖️ धारा 183(5) : अन्य बयान (Non-Confessional Statements)



गैर-स्वीकारोक्ति बयानों को मजिस्ट्रेट वैधानिक साक्ष्य-रिकॉर्डिंग की पद्धति के अनुरूप लिखता है और आवश्यक होने पर शपथ भी दिला सकता है।



⚖️ धारा 183(6) : विशेष रूप से गंभीर अपराधों में पीड़िता/साक्षी के बयान की अनिवार्यता



यह उपधारा धारा 64-79 एवं 124 BNS के अपराधों (यौन-अपराध, मानव-तस्करी, अत्याचार आदि) में—

(a) महिला मजिस्ट्रेट द्वारा बयान का तात्कालिक अभिलेखन

पीड़िता का बयान “जितना संभव हो” महिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाए;
यदि उपलब्ध न हो तो पुरुष मजिस्ट्रेट, लेकिन किसी महिला की उपस्थिति में

(b) गंभीर दंड वाले अपराधों में पुलिस द्वारा तुरंत साक्षी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना

जहाँ दंड 10 वर्ष, आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो, वहाँ बयान रिकॉर्ड करना अनिवार्य है।

(c) मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग पीड़िता के लिए विशेष प्रावधान

  • दुभाषिया/विशेष शिक्षक की सहायता अनिवार्य
  • बयान ऑडियो-वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड किया जाए
  • ऐसा बयान Examination-in-Chief के स्थान पर मान्य होगा तथा ट्रायल में केवल cross-examination आवश्यक होगी—
    यह अत्यंत पीड़ित-अनुकूल प्रावधान है।

⚖️ धारा 183(7) : आगे की प्रक्रिया



रिकॉर्ड किया गया बयान उस मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया जाएगा जिसके समक्ष मामला विचारणीय या विचारणीय होने वाला है।



⚖️ धारा 184 : बलात्कार/प्रयास-बलात्कार के मामलों में चिकित्सीय परीक्षण


(a) 24 घंटे के भीतर चिकित्सा परीक्षण

धारा 184(1) अनिवार्य करती है कि पीड़िता को सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के अस्पताल के पंजीकृत चिकित्सक के पास भेजा जाए।
यह देरी से होने वाली साक्ष्य-क्षति को रोकने के उद्देश्य से है।

(b) चिकित्सीय रिपोर्ट के अनिवार्य तत्व

उपधारा (2) में परीक्षण-रिपोर्ट के घटक विस्तार से निर्धारित हैं—

  • पीड़िता का नाम-पता
  • आयु
  • डीएनए-प्रोफाइल हेतु नमूने
  • चोटों का विवरण
  • मानसिक-स्थिति
  • अन्य प्रासंगिक तथ्य

(c) निष्कर्ष का औचित्य

रिपोर्ट में हर निष्कर्ष का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज करना आवश्यक है—
यह न्यायिक मूल्यांकन को वैज्ञानिक आधार देता है।

(d) सहमति की अनिवार्यता

उपधारा (4) यह घोषित करती है कि पीड़िता की स्पष्ट सहमति के बिना कोई परीक्षण वैध नहीं होगा—
यह शारीरिक-स्वायत्तता का वैधानिक संरक्षण है।

(e) सात दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा

नियम के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों में अन्वेषण अधिकारी को भेजी जाएगी, जो आगे इसे मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा।



 निष्कर्ष : पारदर्शी अन्वेषण और न्यायिक निरीक्षण की दिशा में एक सुदृढ़ ढांचा

धारा 182 से 184 का समूहीकृत उद्देश्य यह है कि—

  • स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक,
  • बयान न्यायिक निरीक्षण में,
  • पीड़िता-साक्षी के अधिकार सुरक्षित,
  • और अन्वेषण प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष बने।

ये प्रावधान BNSS को आधुनिक न्याय-व्यवस्था में विधिक सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित करते हैं।



November 22, 2025

पुलिस जांच का वास्तविक दायरा: क्या कहती है धारा 175?

 


पुलिस जांच की वैधता, अधिकार-सीमा और न्यायिक नियंत्रण



वह प्रावधान जो पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच करने का अधिकार देता है।
लेकिन साथ ही, इस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन-कौन सी वैधानिक सुरक्षा-व्यवस्थाएँ लगाई गई हैं।”


प्रावधान का सार: Section 175 BNSS, 2023

धारा 175 यह स्पष्ट करती है कि—


⚖️ पुलिस स्टेशन प्रभारी का स्वतः जांच का अधिकार


किसी भी पुलिस स्टेशन का Officer-in-Charge बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच शुरू कर सकता है,
यदि उस अपराध का परीक्षण उक्त न्यायालय कर सकता है जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा वही है।

👉 अर्थात—संज्ञेय अपराध में pre-investigation permission की बाध्यता नहीं है।
यह प्रावधान अपराधों की त्वरित जांच सुनिश्चित करता है, ताकि अपराधी बच न सके और साक्ष्य सुरक्षित रहें।



⚖️ SP का निरीक्षणीय नियंत्रण (Supervisory Control)


प्रोवाइज़ो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है—

यदि अपराध गंभीर प्रकृति का हो, तो
Superintendent of Police (SP) यह आदेश दे सकता है कि Deputy SP स्तर का अधिकारी जांच करेगा

👉 कानूनी तर्क:

  • गंभीर अपराध में उच्च रैंक का अधिकारी आने से
    जांच की निष्पक्षता, विशेषज्ञता और जवाबदेही बढ़ती है।
  • यह प्रावधान misuse of power को रोकने का एक सुरक्षा कवच है।

⚖️ पुलिस कार्रवाई की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा (Sub-section 2)


धारा 175(2) यह कहती है कि—
किसी भी चरण में पुलिस जांच को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि
अधिकारी को उस मामले की जांच का अधिकार नहीं था।

👉 उद्देश्य:

  • जांच प्रक्रिया को technical objections से बचाना।
  • ताकि अभियोजन समय पर आगे बढ़ सके और न्यायिक प्रक्रिया बाधित न हो।

⚖️ मजिस्ट्रेट का वैधानिक हस्तक्षेप (Sub-section 3)


धारा 210 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट—
यदि शिकायतकर्ता हलफनामा दायर करे,
और मजिस्ट्रेट आवश्यक पूछताछ करे,
तो वह पुनः जांच / उचित जांच का आदेश दे सकता है।

👉 कानूनी महत्व:

  • यदि जांच पक्षपातपूर्ण हो या अधूरी हो,
    तो मजिस्ट्रेट न्यायिक नियंत्रण के रूप में हस्तक्षेप कर सकता है।
  • यह checks and balances की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करता है।

⚖️ लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत पर विशेष सुरक्षा (Sub-section 4)


यदि शिकायत किसी लोक सेवक (Public Servant) के विरुद्ध है
और वह शिकायत उसके कार्यक्षेत्र से उत्पन्न कृत्य को लेकर है—
तो मजिस्ट्रेट तभी जांच का आदेश देगा जब—

(a) उससे वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो;
(b) लोक सेवक का पक्ष (assertions) भी विचार किया गया हो।

👉 कानूनी तर्क:

  • प्रशासनिक कार्यवाही के दौरान किए गए कार्यों पर
    कदाचार के आरोप अक्सर राजनीतिक या प्रतिशोधात्मक भी हो सकते हैं।
  • इसलिए लोक सेवक को प्रारंभिक संरक्षण प्रदान करना आवश्यक माना गया है,
    ताकि भय के बिना वह अपने कर्तव्य निभा सके।

⚖️ निष्कर्ष (Editorial Opinion)


धारा 175 BNSS पुलिस को त्वरित कार्रवाई का अधिकार देती है,
लेकिन साथ ही तीन स्तरों पर नियंत्रण का ढांचा भी तैयार करती है—

  1. SP का supervisory control
  2. मजिस्ट्रेट का judicial oversight
  3. लोक सेवक के लिए प्रारंभिक सुरक्षा

इससे कानून की दृष्टि से एक संतुलन बनता है—
न अपराधी बचे, न अधिकारी का अधिकार अनियंत्रित रहे।
यही इस प्रावधान की संवैधानिक और विधिक मंशा है।



November 21, 2025

असंज्ञेय अपराध में पुलिस की सीमाएँ: धारा 174 का कानूनी विश्लेषण

 


BNSS धारा 174 — असंज्ञेय (Non-Cognizable) अपराध की सूचना पर पुलिस की कार्यवाही : विस्तृत व्याख्या


⚖️ उपधारा (1): सूचना का लेखा-जोखा और मैजिस्ट्रेट को संदर्भित करना


जब किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार में किसी असंज्ञेय अपराध (Non-Cognizable Offence) के घटित होने की सूचना प्राप्त होती है, तो कानून उस पर दो अनिवार्य कर्तव्य आरोपित करता है—


1. सूचना का लेखन (Entry):

अधिकारी सूचना का सार (substance) उस अभिलेख-पुस्तक (Register) में दर्ज करेगा, जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखे जाने का आदेश देती है।



2. सूचक को मैजिस्ट्रेट के पास भेजना (Reference):

ऐसा अधिकारी सूचनाकर्ता/Informant को सीधे-सीधे सक्षम मैजिस्ट्रेट के समक्ष जाने के लिए संदर्भित करेगा, क्योंकि असंज्ञेय अपराध में पुलिस को स्वतः जाँच का अधिकार नहीं होता।



3. दैनिक डायरी की रिपोर्ट भेजना:

थानेदार को यह भी सुनिश्चित करना है कि ऐसे सभी असंज्ञेय मामलों की दैनिक डायरी (Daily Diary) प्रविष्टियों का संकलन पाक्षिक (Fortnightly) रूप से मैजिस्ट्रेट को प्रेषित किया जाए।




⚖️ उपधारा (2): जाँच पर प्रतिबंध एवं मैजिस्ट्रेट का आदेश


कानून स्पष्ट करता है—


पुलिस अधिकारी बिना सक्षम मैजिस्ट्रेट के आदेश के असंज्ञेय मामले में जाँच नहीं कर सकता।

यह उपधारा असंज्ञेय अपराध में पुलिस की शक्तियों पर स्पष्ट विधिक प्रतिबंध लगाती है।




⚖️ उपधारा (3): आदेश मिलने के बाद जाँच की शक्ति


यदि सक्षम मैजिस्ट्रेट जाँच का आदेश दे देता है, तब—


पुलिस अधिकारी को लगभग वही शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं जो संज्ञेय अपराध की जाँच में मिलती हैं, परंतु—अधिकार सीमित हैं:

👉 पुलिस गिरफ्तारी बिना वारंट (Arrest Without Warrant) नहीं कर सकती।



यह उपधारा जांच-अधिकार का दायरा स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है।



⚖️ उपधारा (4): मिश्रित मामलों में विधिक स्थिति


यदि किसी मामले में दो या अधिक अपराध जुड़े हुए हों—


और उनमें से कम से कम एक संज्ञेय (Cognizable) हो, तो पूरा मामला संज्ञेय मामला माना जाएगा, भले ही शेष अपराध असंज्ञेय क्यों न हों। इससे पुलिस को संपूर्ण मामले में पूर्ण जाँच अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।




⚖️ संक्षिप्त कानूनी निष्कर्ष


धारा 174 BNSS का उद्देश्य—


असंज्ञेय अपराधों में पुलिस को सीमित अधिकार देना, जाँच की प्रक्रिया को न्यायिक नियंत्रण (Judicial Control) में रखना, तथा मिश्रित अपराधों में जाँच को बाधित होने से बचाना है।



इस प्रावधान का मूल सिद्धांत यह है कि—

“असंज्ञेय अपराध की जाँच पुलिस स्वतः नहीं कर सकती; न्यायालय की अनुमति अनिवार्य है।”

November 18, 2025

रोकथामात्मक पुलिस शक्तियाँ: सार्वजनिक सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता

 

“रोकथामात्मक पुलिस शक्तियों का नया ढांचा: BNSS की धाराएँ 168 से 172 का विधिक परीक्षण”

भारत की आपराधिक न्याय-व्यवस्था में पुलिस की भूमिका केवल अपराध के बाद की कार्रवाइयों तक सीमित नहीं है। विधि पुलिस को यह अधिकार भी प्रदान करती है कि वह संज्ञेय अपराध को उसके प्रारम्भिक चरण में ही रोक सके।
BNSS 2023 की धाराएँ 168 से 172 इसी रोकथामात्मक (preventive) ढांचे का संवैधानिक व विधिक स्वरूप प्रस्तुत करती हैं। यह प्रावधान न केवल प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करते हैं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संतुलन को भी बनाए रखते हैं।


⚖️ धारा 168 — अपराध-रोकथाम का अनिवार्य कर्तव्य


धारा 168 पुलिस अधिकारी पर दोहरी जिम्मेदारी स्थापित करती है—
पहला, उसे यह अधिकार है कि वह संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करे;
दूसरा, यह उसका विधिक दायित्व भी है कि वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपराध-निरोध सुनिश्चित करे।

यह धारा पुलिस की भूमिका को प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि सक्रिय (proactive) बनाती है।
कानून का स्पष्ट संदेश है—
अपराध की रोकथाम पुलिस का मूल कर्तव्य है, न कि वैकल्पिक विकल्प।


⚖️ धारा 169 — अपराध-योजना की सूचना का अनिवार्य संप्रेषण


यदि किसी पुलिस अधिकारी को अपराध की पूर्व-योजना (preparation) की सूचना प्राप्त होती है,
तो उसे इस सूचना को अपने वरिष्ठ अधिकारी तथा उस अधिकारी को संप्रेषित करना होगा,
जो अपराध-निरोध या संज्ञान से संबंधित कर्तव्य का निर्वहन करता है।

यह धारा पुलिस-व्यवस्था के भीतर सूचना के औपचारिक प्रवाह (information flow) को बाध्यकारी बनाती है और रोकथामात्मक कार्रवाई को संस्थागत रूप देती है।



⚖️ धारा 170 — अपराध-रोकथाम हेतु गिरफ्तारी का अधिकार


धारा 170 रोकथामात्मक गिरफ्तारी का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।

यदि पुलिस अधिकारी को ज्ञात हो कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने की योजना बना रहा है,
और अधिकारी के समक्ष यह प्रतीत हो कि अपराध को रोकना किसी अन्य उपाय से संभव नहीं है,
तो वह बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।

यह प्रावधान सार्वजनिक सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन को जटिल रूप से छूता है।
हालाँकि रोकथामात्मक गिरफ्तारी सुव्यवस्था के लिए आवश्यक है, किन्तु इसके दुरुपयोग की आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता।



⚖️ उपधारा 170(2) — 24 घंटे की सीमा

कानून यह व्यवस्था करता है कि
ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता,
जब तक कि आगे की हिरासत विधि द्वारा अधिकृत न हो।

यह सीमा अनावश्यक और मनमानी हिरासत (arbitrary detention) पर रोक लगाती है और न्यायसंगत प्रक्रिया (due process) की रक्षा करती है।



⚖️ धारा 171 — सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा


धारा 171 पुलिस अधिकारी को यह अधिकार देती है कि

वह अपने सामने किसी भी सार्वजनिक संपत्ति—
चाहे वह चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो,
या नेविगेशन संबंधी चिन्ह—को नुकसान पहुँचाते हुए व्यक्ति को
तुरंत रोक सके।

यह प्रावधान सार्वजनिक हित और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए स्वतःस्फूर्त हस्तक्षेप (spontaneous intervention) को स्वीकृति देता है।


🔍 धारा 172 — पुलिस आदेशों का पालन

धारा 172 के अनुसार,
प्रत्येक व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है।
यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों की अवहेलना करता है,
तो पुलिस अधिकारी उसे हटाने, हिरासत में लेने या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है।

यह धारा सार्वजनिक व्यवस्था (public order) को बनाए रखने हेतु पुलिस को तत्काल कार्रवाई की शक्ति प्रदान करती है।


🧾 निष्कर्ष

BNSS की धाराएँ 168 से 172 पुलिस की रोकथामात्मक शक्तियों का एक संतुलित ढांचा प्रस्तुत करती हैं।
जहाँ एक ओर ये प्रावधान अपराध-निरोध की प्रभावी व्यवस्था स्थापित करते हैं,
वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विधिक सुरक्षा को भी संरक्षित रखते हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में, जब अपराध की प्रकृति और पद्धति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है,
इन धाराओं का व्यावहारिक और संवैधानिक उपयोग भारतीय विधि-व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।



November 12, 2025

“क्या तलाकशुदा पत्नी को भी मिलेगा भरण-पोषण? धारा 144 BNSS जानिए”

 



धारा 144 – पत्नी, संतान एवं माता-पिता के भरण-पोषण का आदेश

(Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 144 BNSS, 2023 हमारे समाज के सबसे संवेदनशील पहलू — परिवारिक उत्तरदायित्व — को कानूनी रूप देती है।
यह धारा उस स्थिति से सम्बंधित है जब कोई व्यक्ति, पर्याप्त साधन होने के बावजूद, अपनी पत्नी, संतान या माता-पिता का भरण-पोषण नहीं करता।
कानून ऐसे आश्रितों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है ताकि वे गरिमामय जीवन जी सकें।


⚖️ उद्देश्य (Objective)

इस धारा का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करना है।
यह सुनिश्चित करता है कि परिवार का कोई सदस्य — चाहे पत्नी हो, बच्चा या वृद्ध माता-पिता — आर्थिक रूप से असहाय न रहे।
भरण-पोषण का यह अधिकार न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है।


⚖️ मुख्य प्रावधान (Main Provisions)

(1) कौन आवेदन कर सकता है –

प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट भरण-पोषण का आदेश दे सकता है, यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन होते हुए भी अपने

  • (a) पत्नी को,
  • (b) संतान (वैध या अवैध, विवाहित या अविवाहित),
  • (c) विकलांग वयस्क संतान को, या
  • (d) माता-पिता को
    पालन-पोषण से वंचित करता है।

(2) अंतरिम भरण-पोषण (Interim Maintenance):

कार्यवाही लंबित रहने के दौरान मजिस्ट्रेट अंतरिम भरण-पोषण एवं मुकदमे के खर्चों का आदेश दे सकता है।
इस आवेदन का निपटारा नोटिस प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर होना चाहिए।


(3) पत्नी की परिभाषा (Definition of Wife):

“पत्नी” में तलाकशुदा स्त्री भी शामिल है, यदि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है


(4) भुगतान की तिथि (Date of Payment):

भरण-पोषण आदेश की तारीख से या, न्यायालय के आदेश पर, आवेदन की तारीख से देय हो सकता है।


(5) आदेश का उल्लंघन (Non-Compliance):

यदि भुगतान नहीं किया जाता, तो

  • मजिस्ट्रेट वसूली हेतु वारंट जारी कर सकता है,
  • और भुगतान न करने पर एक माह तक की कारावास भी दी जा सकती है।
    वसूली का आवेदन एक वर्ष के भीतर किया जाना आवश्यक है।

(6) पत्नी का साथ रहने से इंकार (Refusal to Live with Husband):

यदि पत्नी साथ रहने से मना करती है, तो मजिस्ट्रेट कारणों की जांच करेगा।
यदि पति ने दूसरी शादी कर ली है या किसी अन्य स्त्री को रखता है, तो पत्नी का मना करना न्यायसंगत कारण (Just Ground) माना जाएगा।



(7) भरण-पोषण से वंचना (Disqualification):

पत्नी को भरण-पोषण नहीं मिलेगा यदि वह –

  • व्यभिचार (Adultery) में लिप्त है,
  • बिना उचित कारण पति से अलग रह रही है,
  • या पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो।

(8) आदेश का निरस्तीकरण (Cancellation of Order):

यदि सिद्ध हो जाए कि पत्नी व्यभिचार में लिप्त है या बिना उचित कारण पति से अलग रह रही है,
तो मजिस्ट्रेट भरण-पोषण आदेश को निरस्त कर सकता है।



⚖️ महत्वपूर्ण न्यायनिर्णय (Landmark Judgments)

  1. Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum (1985)
    मुस्लिम महिला को भी भरण-पोषण का अधिकार CrPC की धारा 125 (अब BNSS की धारा 144) के तहत प्राप्त है।

  2. Bai Tahira v. Ali Hussain Fidaalli Chothia (1978)
    तलाकशुदा पत्नी, यदि पुनर्विवाह नहीं करती, तो भरण-पोषण की पात्र है।

  3. Bhupinder Singh v. Daljit Kaur (1978)
    भरण-पोषण का उद्देश्य कमजोर वर्ग की सामाजिक सुरक्षा है।

  4. Chanmuniya v. Virendra Kumar Singh Kushwaha (2010)
    “पत्नी” शब्द का विस्तार लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला तक किया जा सकता है,
    यदि वह संबंध वैवाहिक स्वरूप का हो।



⚖️ निष्कर्ष (Conclusion)

धारा 144 BNSS, 2023 सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ है।
यह सुनिश्चित करती है कि परिवारिक संबंध केवल भावनाओं तक सीमित न रहें, बल्कि कानूनी उत्तरदायित्व से भी बंधे हों।
यह धारा न केवल कानूनी बल्कि मानवीय करुणा का भी प्रतीक है —
जहाँ न्याय, दया और उत्तरदायित्व एक साथ चलते हैं।



November 09, 2025

कानूनी तलाशी या गैरकानूनी घुसपैठ? पहचानिए फर्क ! Section 103 BNSS



धारा 103 – तलाशी और निरीक्षण की प्रक्रिया | Section 103 BNSS, 2023 ,CrPC की धारा 100]

 “तलाशी और निरीक्षण” यानी Search and Inspection Procedure — जो न्यायिक पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, दोनों के बीच संतुलन बनाती है।

धारा 103 यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी बंद स्थान (Closed Place) में जब तलाशी की आवश्यकता हो, तो प्रक्रिया न्यायसंगत, पारदर्शी और सम्मानजनक तरीके से हो।


⚖️ Sub-section (1)


यदि कोई स्थान तलाशी या निरीक्षण के लिए liable है और वह बंद है, तो उस स्थान का निवासी या प्रभारी व्यक्ति, वारंट प्रस्तुत करने पर अधिकारी को प्रवेश और सहयोग देने के लिए बाध्य होगा।
यह प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि न्यायिक प्रक्रिया के आदेश के समक्ष व्यक्तिगत स्वामित्व या गोपनीयता की सीमा विधिसम्मत रूप से नियंत्रित होती है।



⚖️ Sub-section (2)


यदि प्रवेश नहीं दिया जाता, तो अधिकारी धारा 44(2) BNSS के अनुसार बलपूर्वक प्रवेश कर सकता है।
यह सुरक्षा देता है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर जांच में बाधा न डाले।


⚖️ Sub-section (3)


यदि किसी व्यक्ति पर यह संदेह हो कि उसने अपने पास कोई तलाशी योग्य वस्तु छिपाई है, तो अधिकारी उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है।
महिलाओं की तलाशी केवल महिला अधिकारी द्वारा, और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखते हुए की जाएगी।
यह उपधारा Article 21 के तहत व्यक्ति की गरिमा के अधिकार को बनाए रखती है।


⚖️ Sub-section (4) एवं (5)


तलाशी से पहले, अधिकारी को दो या अधिक स्वतंत्र और सम्माननीय स्थानीय निवासियों को साक्षी बनाना आवश्यक है।
तलाशी की कार्रवाई उनकी उपस्थिति में होगी, और जब्त वस्तुओं की सूची तैयार कर साक्षियों से हस्ताक्षरित कराई जाएगी।
यह प्रक्रिया transparency की आत्मा है — ताकि तलाशी प्रक्रिया मनमानी या ग़ैरक़ानूनी न ठहराई जा सके।


⚖️ Sub-section (6)


स्थान का निवासी या उसका प्रतिनिधि तलाशी के दौरान उपस्थित रह सकता है और जब्त वस्तुओं की सूची की प्रति उसे दी जानी अनिवार्य है।
यह व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सजग रखता है और किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकता है।


⚖️ Sub-section (7)


यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी ली जाती है, तो जब्त वस्तुओं की अलग सूची बनाकर उसकी प्रति उसी व्यक्ति को दी जाएगी।


⚖️ Sub-section (8)


यदि कोई व्यक्ति बिना उचित कारण साक्षी बनने से इंकार करता है, तो यह धारा 222 BNSS के तहत दंडनीय अपराध होगा।
यह नागरिक कर्तव्य की भावना को बल देता है — कि न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।


⚖️ उद्देश्य और विधिक भावना


धारा 103 का उद्देश्य सिर्फ़ तलाशी कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि
➡️ कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी रहे,
➡️ व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित रहे, और
➡️ न्यायिक साक्ष्य निष्पक्ष रूप से प्राप्त हों।

यह प्रावधान राज्य के जांच-अधिकार और नागरिक के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन का प्रतीक है।


⚖️ निष्कर्ष


संक्षेप में — Section 103 BNSS एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया-संबंधी प्रावधान है जो तलाशी की हर कार्रवाई को न्यायसंगत और जवाबदेह बनाता है।
यह कानून की नज़र में “Search” को सिर्फ़ एक पुलिसीय कार्रवाई नहीं, बल्कि संविधानिक उत्तरदायित्व बनाता है।



“जहाँ तलाशी में पारदर्शिता होती है, वहीं न्याय की प्रक्रिया में विश्वास कायम रहता है।”
— यही है धारा 103 BNSS की मूल आत्मा।