आत्मरक्षा का अधिकार , Self Defence.
आत्मरक्षा का अधिकार – कब वैध, कब अपराध?
“अगर कोई आप पर हमला करे…
अगर आपकी जान या इज़्ज़त खतरे में हो…
तो क्या आप खुद को बचा सकते हैं?
और अगर बचाया… तो क्या आप अपराधी बन जाएंगे?”
“कानून साफ कहता है—
जो काम आप आत्मरक्षा में करते हैं,
वह अपराध नहीं होता।
यही है — निजी प्रतिरक्षा का अधिकार।”
“आप सिर्फ अपनी ही नहीं—
बल्कि किसी और की जान,
किसी और की इज़्ज़त,
और अपनी या दूसरे की संपत्ति की भी रक्षा कर सकते हैं।”
“अगर हमला करने वाला नशे में हो,
मानसिक रूप से अस्वस्थ हो,
या गलती से हमला कर रहा हो—
तब भी आप आत्मरक्षा कर सकते हैं।
कानून हमलावर नहीं, खतरे को देखता है।”
“लेकिन ध्यान रखिए—
अगर कोई पुलिसकर्मी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है
और जान का खतरा नहीं है,
तो आत्मरक्षा के नाम पर हमला करना गलत है।
और हाँ—
ज़रूरत से ज़्यादा बल…
कानून की नज़र में अपराध बन सकता है।”
“अगर खतरा बहुत गंभीर हो—
जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण,
या एसिड अटैक—
तो कानून कहता है:
आप चुपचाप मरने के लिए मजबूर नहीं हैं।
ऐसे हालात में आत्मरक्षा जान लेने तक भी जा सकती है।”
“आत्मरक्षा तब शुरू होती है
जब खतरे की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है।
और जैसे ही खतरा खत्म—
आत्मरक्षा का अधिकार भी खत्म।”
“सामान्य चोरी में किसी को मारना सही नहीं,
लेकिन डकैती,
रात में घर में घुसना,
या घर जलाने की कोशिश—
यह सिर्फ संपत्ति नहीं,
जान पर हमला माना जाता है।”
“अगर आत्मरक्षा करते समय
किसी निर्दोष को नुकसान का खतरा हो,
और उससे बचना असंभव हो—
तो कानून इसे अपराध नहीं मानता,
अगर आत्मरक्षा मजबूरी थी।”
“कानून आपको डरपोक नहीं बनाता,
लेकिन हिंसक भी नहीं।
आत्मरक्षा अधिकार है— बदला नहीं।
खुद को, दूसरों को और समाज को सुरक्षित रखें—
कानून की समझ के साथ।”
