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November 02, 2025

Vicarious Liability: जब गलती किसी की, जिम्मेदारी किसी और की!

 



⚖️ प्रतिनिधिक दायित्व (Vicarious Liability)
 

 एक ऐसे सिद्धांत की, जो बताता है कि कभी-कभी गलती किसी और की होती है, लेकिन जिम्मेदारी किसी और की बनती है।


कानूनी दृष्टि से, यह वह स्थिति है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कृत्य या चूक के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। खासकर तब, जब उनके बीच नियोक्ता और कर्मचारी (Employer–Employee) या प्रिंसिपल और एजेंट (Principal–Agent) का संबंध हो।


⚖️ सरल शब्दों में
 

अगर किसी कर्मचारी ने अपने काम के दौरान कोई गलत काम किया, तो उसका बोझ नियोक्ता पर भी आएगा — क्योंकि कानून मानता है कि कर्मचारी उसके निर्देश और नियंत्रण में काम कर रहा था।


⚖️ उदाहरण समझिए


● एक पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर जल्दबाज़ी में किसी पैदल यात्री से टकरा जाता है — तो कंपनी पर मुआवज़े की जिम्मेदारी आएगी।


● किसी अस्पताल की नर्स मरीज को गलत दवा दे देती है — तो अस्पताल उस गलती के लिए उत्तरदायी होगा।


● या फिर किसी सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड किसी व्यक्ति के साथ मारपीट कर देता है — तो कंपनी उस हानि की जिम्मेदार होगी।



⚖️ मूल सिद्धांत


"Qui facit per alium, facit per se" — जो किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करता है, वह स्वयं कार्य करने के समान है।


इस सिद्धांत का उद्देश्य है — न्याय सुनिश्चित करना और पीड़ित व्यक्ति को मुआवज़ा दिलाना, ताकि कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए न्याय से वंचित न हो जाए क्योंकि गलती करने वाला कर्मचारी था, कंपनी नहीं।

यही है प्रतिनिधिक दायित्व — एक ऐसा कानूनी सेतु जो जिम्मेदारी को वहां तक पहुंचाता है, जहां से नियंत्रण शुरू होता है।


October 31, 2025

"धारा 108 BSA: जब अपवाद साबित करना आरोपी का कर्तव्य बन जाता है"

 


धारा 108, Bharatiya Sakshya Adhiniyam (Burden of Proof as to Exceptions in Criminal Cases)



"भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थापित करती है — अपवादों का लाभ तभी मिलेगा जब आरोपी स्वयं उन परिस्थितियों को साबित कर दे।"


किसी आपराधिक मुकदमे में सामान्यतः अभियोजन पक्ष (Prosecution) पर यह भार होता है कि वह आरोपी के अपराध को संदेह से परे सिद्ध करे।
परंतु जब आरोपी स्वयं यह दावा करता है कि उसका कृत्य किसी “सामान्य या विशेष अपवाद” (General or Special Exception) के अंतर्गत आता है —
तब साक्ष्य का बोझ अभियोजन से हटकर आरोपी पर स्थानांतरित हो जाता है।


⚖️ Legal Principle



धारा 108 कहती है —

When a person is accused of any offence, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any General or Special Exception shall lie upon him.


अर्थात —
यदि आरोपी यह कहता है कि उसने अपराध नहीं बल्कि वैध कार्य किया, या उसका कृत्य अपवादात्मक परिस्थिति में हुआ — तो वह इन परिस्थितियों को साबित करेगा।


⚖️ Illustrations


1. Unsoundness of Mind (मानसिक अस्वस्थता):

यदि आरोपी A यह कहता है कि हत्या के समय वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था, तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह अपराध के समय अपने कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षम था।
(संदर्भ: धारा 84 भारतीय दंड संहिता / धारा 117 भारतीय न्याय संहिता 2023)


2. Grave and Sudden Provocation (अचानक उत्तेजना):

यदि आरोपी यह कहे कि उसने अचानक उकसावे में आकर अपराध किया — तो उस उत्तेजना की परिस्थितियों को प्रमाणित करना आरोपी का दायित्व है।


⚖️ Judicial View


न्यायालय यह अनुमान (presume) करेगी कि कोई भी अपवाद लागू नहीं है, जब तक कि आरोपी ऐसा प्रमाण न दे जिससे यह संभावना उत्पन्न हो जाए कि वह अपवाद लागू हो सकता है।


आरोपी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि अपवाद पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए — केवल इतना पर्याप्त है कि वह “संभावना” (probability) उत्पन्न करे।


⚖️ Conclusion

इस प्रकार, धारा 108 अभियोजन और बचाव के मध्य साक्ष्य के संतुलन (Balance of Proof) को स्पष्ट करती है।
जहां अपराध सिद्ध करना अभियोजन का कर्तव्य है, वहीं अपवादों का प्रमाण देना आरोपी की जिम्मेदारी।
यही न्याय का मूल सिद्धांत है — “Let the guilty be punished, but only after both sides bear their lawful burden.”



October 26, 2025

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एससी-एसटी पर लागू नहीं होगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम

 



सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया फैसले कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act) अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) पर स्वतः लागू नहीं होता, जब तक कि केंद्र सरकार इसकी अधिसूचना (notification) जारी न करे।


⚖️ मामला क्या था

यह विवाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वर्ष 2015 के एक निर्णय से जुड़ा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि आदिवासी इलाकों में भी बेटियों को संपत्ति में वही अधिकार मिलने चाहिए जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिलते हैं — यानी लड़का और लड़की दोनों को बराबर अधिकार

हाईकोर्ट का तर्क था कि ऐसा करने से सामाजिक असमानता और शोषण खत्म होगा, और यह संविधान के समानता के सिद्धांत के अनुरूप है।


⚖️ सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण


सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और कहा —


हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) स्पष्ट रूप से कहती है कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता, जब तक केंद्र सरकार इसके लिए अधिसूचना जारी न करे।

अर्थात, जब तक केंद्र सरकार विधिवत अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक आदिवासी समुदायों में संपत्ति के बंटवारे के मामले उनकी परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार ही तय होंगे, न कि हिंदू कानून के अनुसार।



⚖️ कानूनी महत्व


यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत “अनुसूचित जनजातियों” को मिली विशेष पहचान और स्वशासन की परंपराओं की रक्षा करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अदालतें किसी कानून को ऐसी जनजातियों पर लागू नहीं कर सकतीं, जिन पर संसद या केंद्र सरकार ने उसे लागू करने का निर्णय नहीं लिया हो।

संक्षेप में —

● हाईकोर्ट का निर्णय कानून से परे था।

 ● सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट दोनों अलग हैं।

● हिंदू सक्सेशन एक्ट तब तक ट्राइब्स पर लागू नहीं होगा जब तक केंद्र अधिसूचना जारी न करे।


October 26, 2025

"High Court ने कहा – Cash Loan पर Check Bounce Case नहीं चलेगा!"

 


यह निर्णय हमारे देश की न्याय व्यवस्था और आर्थिक अनुशासन दोनों के लिए एक अहम संदेश लेकर आया है।
केरल हाईकोर्ट ने P.C. Hari बनाम Shine Varghese (2025) मामले में साफ कहा — 


₹20,000 से अधिक की नकद लेनदेन को अदालतें कानूनी नहीं ठहराएंगी, जब तक कि उसका उचित कारण साबित न किया जाए।  



मामला साधारण था — शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने ₹9 लाख नकद उधार दिए, जिसके बदले में आरोपी ने चेक दिया जो बाउंस हो गया। ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों ने आरोपी को दोषी ठहराया, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया।


न्यायमूर्ति P.V. Kunhikrishnan ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 269SS के तहत ₹20,000 से अधिक नकद उधार या जमा लेना-देना मना है। इस कानून का उद्देश्य है कि देश में काले धन और नकद लेनदेन को रोका जा सके।
अगर फिर भी कोई व्यक्ति इतनी बड़ी राशि नकद में लेता या देता है, तो वह खुद कानून तोड़ रहा है। ऐसे में वह अदालत से यह नहीं कह सकता कि “मेरा पैसा लौटाओ” क्योंकि वह पैसा कानूनी तरीके से दिया ही नहीं गया था।


जज ने यह भी कहा कि जब देश डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ रहा है, तो अदालतें उन नकद सौदों को वैध नहीं मान सकतीं जो कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा


  अगर कोई व्यक्ति ₹20,000 से अधिक नकद देता है और फिर उस पर चेक लेता है, तो वह खुद जिम्मेदार है कि उसे पैसा वापस न मिले।  


इस फैसले का असर बड़ा है। अब से अगर किसी ने ₹20,000 से अधिक नकद उधार दिया और बाद में चेक बाउंस हो गया, तो धारा 138 N.I. Act के तहत केस नहीं चलेगा। जब तक यह साबित न किया जाए कि नकद लेनदेन का कोई उचित कारण था (जैसे किसी आपात स्थिति में)।


संक्षेप में — यह फैसला बताता है कि कानून केवल अपराधियों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए समान है। अगर सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दे रही है, तो न्यायालय भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। 


October 22, 2025

“सत्य की खोज में साक्ष्य की भूमिका — एक विधिक विश्लेषण”

  



भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Indian Evidence Act) के अंतर्गत साक्ष्य (Evidence) के कई प्रकार बताए गए हैं — हर प्रकार की अपनी कानूनी प्रकृति और उपयोगिता होती है। नीचे उनका क्रमवार विवरण दिया जा रहा है, ताकि  किसी भी मुकदमे में उचित साक्ष्य की पहचान कर सकें 


⚖️ मुख्य प्रकार के साक्ष्य (Types of Evidence under Indian Law)




⚖️ 1. Direct Evidence (प्रत्यक्ष साक्ष्य)


यह वह साक्ष्य होता है जो किसी तथ्य को सीधे सिद्ध करता है, किसी अनुमान की आवश्यकता नहीं होती।

उदाहरण:
– प्रत्यक्षदर्शी गवाह (Eye witness)
– CCTV में अपराध की रिकॉर्डिंग

कानूनी स्थिति:
ऐसे साक्ष्य सबसे मजबूत माने जाते हैं।



⚖️ 2. Circumstantial Evidence (परिस्थितिजन्य साक्ष्य)


 जब प्रत्यक्ष साक्ष्य न हो, तो परिस्थितियों की श्रृंखला से अपराध सिद्ध किया जाता है।

उदाहरण: खून लगे कपड़े, भागने का प्रयास, मृतक के साथ अंतिम बार देखा जाना।

सिद्धांत: परिस्थितियाँ इतनी मजबूत हों कि किसी अन्य निष्कर्ष की गुंजाइश न रहे।



⚖️ 3. Documentary Evidence (दस्तावेजी साक्ष्य)

 

कोई भी लिखित, मुद्रित, या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ जो किसी तथ्य को सिद्ध करे।

प्रावधान:

  • Section 61 to 90, Evidence Act
    उदाहरण: अनुबंध (Contract), वसीयत (Will), रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मेल।


⚖️ 4. Oral Evidence (मौखिक साक्ष्य)

 

ऐसा साक्ष्य जो गवाह अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर अदालत के समक्ष मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है।

प्रावधान:

  • Section 59–60, Evidence Act
    नियम: मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए — सुनी-सुनाई बात (Hearsay) आमतौर पर स्वीकार्य नहीं होती।


⚖️ 5. Primary Evidence (मूल साक्ष्य)

मूल दस्तावेज़ या वस्तु जो सीधे अदालत में प्रस्तुत की जाती है।

उदाहरण: अनुबंध का मूल कागज, असली रसीद, असली फोटो।

प्रावधान: Section 62, Evidence Act.



⚖️ 6. Secondary Evidence (द्वितीयक साक्ष्य)

जब मूल दस्तावेज़ उपलब्ध न हो, तब उसकी प्रति, फोटोकॉपी या प्रमाणित नकल पेश की जाती है।

प्रावधान: Section 63, Evidence Act.



⚖️ 7. Corroborative Evidence (पुष्टिकारक साक्ष्य)

 ऐसा साक्ष्य जो किसी अन्य साक्ष्य की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

प्रावधान: Section 157, Evidence Act.



⚖️ 8. Hearsay Evidence (सुनी-सुनाई साक्ष्य)

 जो गवाह स्वयं नहीं जानता बल्कि किसी और से सुना हो।
कानून: सामान्यतः यह अस्वीकार्य (inadmissible) होता है, क्योंकि यह अविश्वसनीय माना जाता है।



⚖️ 9. Electronic Evidence (इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य)

 कोई भी सूचना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त हुई हो।

प्रावधान: Section 65A और 65B, Evidence Act.

उदाहरण: ईमेल, व्हाट्सऐप चैट, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल दस्तावेज़।



⚖️ 10. Expert Evidence (विशेषज्ञ साक्ष्य)

 जब किसी विशेष ज्ञान या तकनीकी क्षेत्र से संबंधित तथ्य सिद्ध करने हों।

प्रावधान: Section 45, Evidence Act.

उदाहरण:
– डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट
– हैंडराइटिंग या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की राय।



⚖️ 11. Dying Declaration (मृत्युकालीन घोषणा)

 

जब कोई व्यक्ति मृत्यु के पहले किसी अपराध के संबंध में बयान देता है।

प्रावधान: Section 32(1), Evidence Act.

कानूनी स्थिति: यदि विश्वास योग्य हो तो यह अकेले ही अभियुक्त को दोष सिद्ध कर सकता है।



October 20, 2025

“चेक बाउंस पर 20% राशि देने का कानूनी प्रावधान”

 


⚖️  “चेक बाउंस पर 20% राशि देने का कानूनी प्रावधान” 


चेक बाउंस के मामलों में कानूनी प्रावधान, जिसमें अदालत अभियुक्त से मुकदमे की शुरुआत में ही चेक राशि का 20% पीड़ित व्यक्ति को देने का आदेश दे सकती है।


⚖️ Legal Background

कई बार लोग किसी लेन-देन में नकद रकम न देकर चेक दे देते हैं।
पर जब बैंक में वह चेक जमा होता है, तो कई बार वह बाउंस हो जाता है — यानी खाते में पर्याप्त रकम नहीं होती, सिग्नेचर गलत होते हैं, या खाता बंद होता है।

ऐसे में यह act of dishonour विश्वासघात और आर्थिक धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।
इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 138 लागू होती है।
यह धारा कहती है कि अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है, तो वह एक अपराध (offence) है, और पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में परिवाद (complaint) दाखिल कर सकता है।


⚖️ नया प्रावधान – धारा 143(ए)

चेक बाउंस मामलों की बढ़ती संख्या और धीमी प्रक्रिया को देखते हुए संसद ने Section 143(A) जोड़ा।
इसके तहत, जब आरोपी व्यक्ति अदालत में पेश होता है,
तो न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि वह चेक राशि का 20% पीड़ित पक्ष को अंतरिम प्रतिकर (interim compensation) के रूप में तुरंत दे।


⚖️ उदाहरण से समझिए

मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने किसी को ₹1,00,000 का चेक दिया।
चेक बाउंस हो गया।
पीड़ित ने कोर्ट में केस दायर किया।
जब आरोपी कोर्ट में उपस्थित होता है, तब कोर्ट कह सकती है कि —
"तुम्हें इस ₹1,00,000 की 20% राशि यानी ₹20,000 अभी पीड़ित को देनी होगी।"


⚖️ अगर आरोपी दोषमुक्त हो जाए

अगर केस में आरोपी निर्दोष साबित होता है,
तो अदालत यह 20% राशि वापस कराने का आदेश देती है।

लेकिन, अगर आरोपी दोषी पाया जाता है,
तो उसे बाकी की राशि, ब्याज और न्यायालय शुल्क तक भरना पड़ता है।


⚖️ अपील की स्थिति

अगर आरोपी सत्र न्यायालय में अपील करता है,
तो अपील पर सुनवाई तब तक नहीं होती जब तक वह कुल राशि का 20% कोर्ट के आदेश अनुसार नहीं भर देता।


⚖️ न्यायिक मंतव्य (Judicial Intention)

इस प्रावधान का मकसद साफ है —
“जो व्यक्ति चेक देता है, उसने किसी वैध लेन-देन के तहत ही दिया होगा।”
क्योंकि कोई भी व्यक्ति यूं ही किसी को चेक नहीं देता।
इसलिए कोर्ट मानती है कि पीड़ित पक्ष को प्रारंभिक राहत (early relief) मिलनी चाहिए।


यह कानून अब यह सुनिश्चित करता है कि
जो व्यक्ति चेक के भरोसे किसी को भुगतान करता है,
वह उस भरोसे को तोड़ने की कीमत पहले ही अदा करे
कानून कहता है —
"भरोसे से दिया गया चेक, जिम्मेदारी से निभाया जाए।"



October 17, 2025

बाल संरक्षण की ढाल "जब त्याग बन जाता है दंडनीय अपराध"

 



जब माता-पिता या अभिभावक, जिन्हें बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, उसे असहाय छोड़ देते हैं — तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 इसी अमानवीय कृत्य को दंडित करती है।


⚖️ कानूनी प्रावधान
 


यदि कोई पिता, माता या संरक्षक, जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की देखभाल करता है, उस बच्चे को किसी स्थान पर जानबूझकर छोड़ देता है या त्याग देता है, इस इरादे से कि वह बच्चा सदा के लिए छोड़ दिया जाए,
तो ऐसा व्यक्ति सात वर्ष तक की कैद, जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।


यह कानून सिर्फ़ परित्याग को अपराध नहीं मानता, बल्कि इसके पीछे के इरादे (intention) को भी देखता है।
अगर किसी ने बच्चे को छोड़ने का ऐसा कार्य इस सोच के साथ किया कि वह दोबारा कभी लौटकर न आए — तो यह “पूरी तरह से परित्याग” (wholly abandoning) कहलाता है।


⚖️ स्पष्टीकरण


अगर इस परित्याग के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो आरोपी पर केवल यह धारा नहीं लगेगी, बल्कि उसे हत्या (Murder) या आपराधिक मानव वध (Culpable Homicide) के लिए भी मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।


⚖️ Conclusion


कानून यह स्पष्ट संदेश देता है —
माता-पिता होना एक जिम्मेदारी है, अधिकार नहीं।
बच्चे को त्यागना, उसे जीवन के खतरे में डालना है — और यह अपराध है।


धारा 93 हमें याद दिलाती है कि समाज की संवेदनशीलता की शुरुआत, सबसे पहले अपने बच्चों की सुरक्षा से होती है।


October 15, 2025

गर्भ में पल रहे जीवन की कानूनी सुरक्षा

 


   

भारतीय न्याय संहिता की धारा 92 उस स्थिति पर लागू होती है जब किसी व्यक्ति के कृत्य से गर्भ में पल रहे “जीवित भ्रूण” (quick unborn child) की मृत्यु हो जाती है। यह धारा बताती है कि भ्रूण का जीवन भी उतना ही मूल्यवान है जितना किसी जन्मे हुए व्यक्ति का।


यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो,  परिस्थितियों में, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता, तो मानव वध (culpable homicide) कहलाता — और वही कार्य गर्भ में पल रहे भ्रूण की मृत्यु का कारण बनता है, तो ऐसे अपराधी को 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।   धारा 92, भारतीय न्याय संहिता 2023 


⚖️ उदाहरण

मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी गर्भवती स्त्री को मारने के उद्देश्य से चोट पहुँचाता है। स्त्री तो जीवित बच जाती है, लेकिन उसके गर्भ में पल रहा बच्चा मर जाता है।
इस स्थिति में वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, क्योंकि उसके कृत्य से एक जीवन समाप्त हुआ, भले ही वह जन्म से पहले था।

⚖️ कानूनी दृष्टि से महत्व


यह धारा यह संदेश देती है कि कानून भ्रूण के जीवन को भी मानव जीवन का दर्जा देता है।
यह न केवल गर्भवती स्त्री की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि उस नए जीवन की भी जो अभी जन्म नहीं ले पाया है।


धारा 92 न्याय और नैतिकता दोनों के बीच पुल का काम करती है। यह बताती है कि जीवन की सुरक्षा का अधिकार गर्भ में पलते भ्रूण से शुरू होता है, और उसकी मृत्यु भी कानून की नज़र में गंभीर अपराध है।


October 13, 2025

झूठी खबरों को फैलाने की सज़ा”

 


“ झूठी खबरों को फैलाने की सज़ा ”

  धारा 353, भारतीय न्याय संहिता 2023


आज सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज का प्रसार तेजी से होता है।
कई बार धार्मिक या राजनीतिक मुद्दों पर फैलाई गई गलत जानकारी हिंसा या दंगे तक पहुंच जाती है।

ऐसे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353  समाज में शांति और एकता बनाए रखने का कानूनी हथियार है।


⚖️ धारा 353 का उद्देश्य

इस धारा का मुख्य उद्देश्य है —
“झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाकर समाज या राज्य की शांति को भंग करने वालों पर नियंत्रण।”
यह प्रावधान उन सभी पर लागू होता है जो किसी भी माध्यम से
मौखिक, लिखित, या इलेक्ट्रॉनिक — गलत सूचना या अफवाह फैलाते हैं।


⚖️ Section 353 (1): सेना और सार्वजनिक शांति पर प्रभाव


यदि कोई व्यक्ति झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाता है जिससे —सेना, नौसेना या वायुसेना के कर्मियों में अनुशासनहीनता या विद्रोह फैल सके,

जनता में डर, अफरातफरी या अपराध की प्रवृत्ति पैदा हो,

या किसी समुदाय को दूसरे के विरुद्ध भड़काया जाए,

तो ऐसे व्यक्ति को तीन वर्ष तक की कैद, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।


⚖️ Section 353(2): नफरत फैलाने वाले बयान

 

यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा, निवास या जन्मस्थान के आधार पर शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा करने के लिए झूठी जानकारी फैलाता है,
तो यह भी अपराध है।
इसके लिए भी तीन वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।


⚖️ Section 353(3): धार्मिक स्थलों पर अपराध

 

यदि यह अपराध किसी पूजा स्थल या धार्मिक सभा में किया गया हो,
तो सज़ा और भी कठोर है —
पाँच वर्ष तक की कैद और जुर्माना दोनों।


⚖️ अपवाद (Exception)


यदि कोई व्यक्ति सच्चे विश्वास और सद्भावना में कोई सूचना देता है,
और उसे झूठा मानने का कोई कारण नहीं था,
तो उसे इस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जाएगा।
अर्थात, सद्भावना से की गई गलती अपराध नहीं है।


अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है।


October 12, 2025

जबरन विवाह या महिला का अपहरण – धारा 87, भारतीय न्याय संहिता 2023

   
Advocate Rahul Goswami,BNS 2023,

आज भी समाज में ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी या अवैध संबंध के लिए बहकाया या जबरन ले जाया जाता है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 87 ऐसे ही अपराधों को रोकने के लिए बनाई गई है।


⚖️ क्या कहती है धारा 


यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का अपहरण या बहकाकर ले जाता है, इस नीयत से कि —


● उसे जबरन विवाह करने पर मजबूर किया जाए,

या

● उसे अवैध संबंध में धकेला जाए,

तो यह गंभीर आपराधिक कृत्य माना जाएगा।



⚖️ 🔹 दंड का प्रावधान


इस अपराध के लिए सज़ा का प्रावधान है —

● अधिकतम दस वर्ष तक की कैद और जुर्माना

● यह दंड केवल अपहरण करने वाले पर ही नहीं,

बल्कि उस व्यक्ति पर भी लागू होता है जो धमकी, दबाव या अधिकार का दुरुपयोग करके महिला को किसी स्थान से जाने के लिए मजबूर करता है, यह जानते हुए कि उसे बाद में जबरन विवाह या अवैध संबंध के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।



⚖️  कानूनी उद्देश्य


● महिलाओं की इच्छा और स्वतंत्रता की रक्षा करना।

● किसी भी महिला को जबरन विवाह या शारीरिक संबंध के लिए बाध्य करना, केवल उसके सम्मान का नहीं बल्कि उसकी संवैधानिक गरिमा का भी उल्लंघन है।




⚖️ समाज के लिए संदेश


● धारा 87 यह याद दिलाती है कि —

विवाह प्रेम या सहमति से हो सकता है, पर दबाव या छल से नहीं। कानून ऐसे हर व्यक्ति को कठोर सज़ा देता है जो महिला की “ना” को नज़रअंदाज़ कर उसे जबरदस्ती अपने हक में करना चाहता है।