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झूठी खबरों को फैलाने की सज़ा”

 


“ झूठी खबरों को फैलाने की सज़ा ”

  धारा 353, भारतीय न्याय संहिता 2023


आज सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज का प्रसार तेजी से होता है।
कई बार धार्मिक या राजनीतिक मुद्दों पर फैलाई गई गलत जानकारी हिंसा या दंगे तक पहुंच जाती है।

ऐसे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353  समाज में शांति और एकता बनाए रखने का कानूनी हथियार है।


⚖️ धारा 353 का उद्देश्य

इस धारा का मुख्य उद्देश्य है —
“झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाकर समाज या राज्य की शांति को भंग करने वालों पर नियंत्रण।”
यह प्रावधान उन सभी पर लागू होता है जो किसी भी माध्यम से
मौखिक, लिखित, या इलेक्ट्रॉनिक — गलत सूचना या अफवाह फैलाते हैं।


⚖️ Section 353 (1): सेना और सार्वजनिक शांति पर प्रभाव


यदि कोई व्यक्ति झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाता है जिससे —सेना, नौसेना या वायुसेना के कर्मियों में अनुशासनहीनता या विद्रोह फैल सके,

जनता में डर, अफरातफरी या अपराध की प्रवृत्ति पैदा हो,

या किसी समुदाय को दूसरे के विरुद्ध भड़काया जाए,

तो ऐसे व्यक्ति को तीन वर्ष तक की कैद, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।


⚖️ Section 353(2): नफरत फैलाने वाले बयान

 

यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा, निवास या जन्मस्थान के आधार पर शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा करने के लिए झूठी जानकारी फैलाता है,
तो यह भी अपराध है।
इसके लिए भी तीन वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।


⚖️ Section 353(3): धार्मिक स्थलों पर अपराध

 

यदि यह अपराध किसी पूजा स्थल या धार्मिक सभा में किया गया हो,
तो सज़ा और भी कठोर है —
पाँच वर्ष तक की कैद और जुर्माना दोनों।


⚖️ अपवाद (Exception)


यदि कोई व्यक्ति सच्चे विश्वास और सद्भावना में कोई सूचना देता है,
और उसे झूठा मानने का कोई कारण नहीं था,
तो उसे इस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जाएगा।
अर्थात, सद्भावना से की गई गलती अपराध नहीं है।


अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है।