अगर कोई व्यक्ति धारा 64(1) या 64(2) के अंतर्गत बलात्कार करता है और उस अपराध के दौरान महिला को ऐसी चोट पहुँचाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, या महिला Persistent Vegetative State (यानी कोमा जैसी स्थिति जिसमें महिला लंबे समय तक बेहोश, निर्जीव अवस्था में रहती है और सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हो जाती है) में चली जाती है, तो ऐसे अपराधी को –
● कम से कम 20 वर्ष की कठोर कारावास होगी,
● जो बढ़ाकर आजीवन कारावास (पूरी प्राकृतिक जीवन भर जेल में रहना) तक हो सकती है,
● या फिर मृत्युदंड (Death Penalty) भी दिया जा सकता है।
👉 अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाता है, जबकि पत्नी उससे अलग रह रही हो (चाहे न्यायालय के आदेश से अलग रह रही हो या अपने स्तर पर), और पत्नी की सहमति न हो, तो पति को –
● कम से कम 2 साल की सजा,
● जो बढ़ाकर 7 साल तक की कैद हो सकती है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इस धारा में “यौन संबंध (sexual intercourse)” का अर्थ वही है जो धारा 63 में बताया गया है ।
धारा 67: अगर पति अलग रह रही पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाए
→ सजा = 2 से 7 साल तक + जुर्माना।

      
      
      
