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बलात्कार के दौरान महिला की मृत्यु या वेजिटेटिव स्टेट ! सज़ा क्या होगी

बलात्कार के दौरान महिला की मृत्यु या वेजिटेटिव स्टेट ! सज़ा क्या होगी



 

⚖️ धारा 66 BNS – बलात्कार के दौरान महिला की मृत्यु या वेजिटेटिव स्टेट


अगर कोई व्यक्ति धारा 64(1) या 64(2) के अंतर्गत बलात्कार करता है और उस अपराध के दौरान महिला को ऐसी चोट पहुँचाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, या महिला Persistent Vegetative State (यानी कोमा जैसी स्थिति जिसमें महिला लंबे समय तक बेहोश, निर्जीव अवस्था में रहती है और सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हो जाती है) में चली जाती है, तो ऐसे अपराधी को –


● कम से कम 20 वर्ष की कठोर कारावास होगी,


● जो बढ़ाकर आजीवन कारावास (पूरी प्राकृतिक जीवन भर जेल में रहना) तक हो सकती है,


● या फिर मृत्युदंड (Death Penalty) भी दिया जा सकता है।







⚖️ धारा 67 BNS – पत्नी से जबरन यौन संबंध (पति-पत्नी का अलग रहना)


👉 अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाता है, जबकि पत्नी उससे अलग रह रही हो (चाहे न्यायालय के आदेश से अलग रह रही हो या अपने स्तर पर), और पत्नी की सहमति न हो, तो पति को –


● कम से कम 2 साल की सजा,


● जो बढ़ाकर 7 साल तक की कैद हो सकती है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।






⚖️ स्पष्टीकरण (Explanation):


इस धारा में “यौन संबंध (sexual intercourse)” का अर्थ वही है जो धारा 63 में बताया गया है ।





⚠️ 📝 सरल शब्दों में:
धारा 66: अगर बलात्कार से महिला की मौत हो जाए या वह हमेशा के लिए बेहोशी/असहाय अवस्था में चली जाए 
→ सजा = 20 साल से लेकर फाँसी तक।


धारा 67: अगर पति अलग रह रही पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाए 

→ सजा = 2 से 7 साल तक + जुर्माना।