स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल प्रयोग
यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री पर हमला करता है या उस पर अपराधपूर्ण बल (criminal force) का प्रयोग करता है, और उसका उद्देश्य (intention) यह है कि उसकी लज्जा भंग हो, या उसे यह ज्ञान है कि उसके ऐसे कृत्य से स्त्री की लज्जा भंग होने की संभावना है, तो वह इस अपराध का दोषी होगा।
धारा 74 (BNS 2023)
● किसी महिला पर जान-बूझकर हमला करना या डराने के लिए बल का प्रयोग करना
● महिला की मर्जी के बिना उसे छूना, पकड़ना या उसका हाथ पकड़ना
● अश्लील टिप्पणी करना, या गंदी बातें बोलना
● सार्वजनिक स्थान पर छेड़छाड़/ईव-टीज़िंग, पीछा करना, सीटी बजाना, इशारे करना
● महिला को धमकी देना, गलत इरादे से डराना
● जबरन कपड़े उतारने की कोशिश करना या निर्वस्त्र करने का प्रयास
● सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यम पर अश्लील बातें, फोटो या वीडियो भेजकर परेशान करना
● महिला की निजी तस्वीरें/वीडियो बिना अनुमति के सार्वजनिक करना या दुरुपयोग करना
● किसी और तरीके से भी महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से अपमानित करना, जिससे उसकी गरिमा आहत हो
● यह धारा तब लागू होती है जब कृत्य महिला की सहमति के विरुद्ध हो।
● इरादा या जानकारी जरूरी है कि उस कार्य से महिला की लज्जा भंग हो सकती है
कारावास (Imprisonment):
न्यूनतम सजा: 1 वर्ष
अधिकतम सजा: 5 वर्ष
कारावास साधारण (simple imprisonment) या कठोर (rigorous imprisonment), दोनों में से कोई भी हो सकती है।
साथ में जुर्माना (Fine): न्यायालय उपयुक्त समझे तो अतिरिक्त जुर्माना भी लगा सकता है।

      
      
      
