इन परिस्थितियों में धारा 197 CrPC के तहत सरकार की अनुमति नहीं चाहिए:
इन परिस्थितियों में धारा 197 CrPC के तहत सरकार की अनुमति नहीं चाहिए:
1. अगर पुलिस ने ड्यूटी की आड़ में निजी बदले की भावना से अपराध किया हो।
2. अगर अपराध बहुत गंभीर है, जैसे हत्या, बलात्कार, फर्जी मुठभेड़ या यातना।
3. अगर पुलिस ने ड्यूटी की सीमा से बाहर जाकर अपराध किया हो।
4. अगर मामला भ्रष्टाचार से संबंधित है।
5. अगर कोर्ट खुद संज्ञान लेकर केस दर्ज करने का आदेश दे।
इसका मतलब यह है कि पुलिस ड्यूटी के दौरान किया गया हर अपराध धारा 197 CrPC की सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि अपराध व्यक्तिगत, भ्रष्टाचार या गंभीर प्रकृति का है, तो सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती और पुलिस अधिकारी पर सीधे मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।