"जो कोई किसी स्त्री पर आक्रमण करता है या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, या ऐसे कृत्य को उकसाता है, इस आशय से कि वह उसे निर्वस्त्र कर सके या उसे नग्न होने के लिए बाध्य कर सके, वह ऐसे अपराध के लिए तीन वर्ष से कम नहीं, किन्तु सात वर्ष तक की कारावास से, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।"
( Essentials to Attract Section )
धारा 76 तभी लागू होगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:
(1) पीड़िता महिला होनी चाहिए
● यह धारा केवल महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करती है।
● यदि पीड़ित पुरुष है, तो यह धारा लागू नहीं होगी।
(2) हमला (Assault) या आपराधिक बल (Criminal Force) का प्रयोग होना चाहिए
● Assault = ऐसा कोई भी कृत्य जिससे महिला के मन में चोट पहुँचाने, छेड़छाड़ करने या हानि पहुँचाने का भय उत्पन्न हो।
● Criminal Force = किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक छूना, पकड़ना, खींचना, धक्का देना आदि।
(3) निर्वस्त्र करने का इरादा (Intention to Disrobe or Compel Nakedness)
● हमलावर का उद्देश्य महिला के कपड़े उतारना या उसे नग्न होने पर मजबूर करना होना चाहिए।
● यदि हमले के पीछे यह इरादा नहीं है, तो धारा 76 नहीं लगेगी, बल्कि अन्य धाराएँ जैसे धारा 74 (modesty outrage) लागू होंगी।
(4) उकसाना या सहायता करना (Abetment)
यदि कोई व्यक्ति खुद हमला नहीं करता, बल्कि किसी और को इस काम के लिए उकसाता है या मदद करता है, तब भी वह धारा 76 के अंतर्गत दोषी होगा।
(5) दोषी मनःस्थिति (Mens Rea) अनिवार्य है
● अभियुक्त के पास स्पष्ट इरादा होना चाहिए कि महिला को निर्वस्त्र किया जाए।
● बिना इरादे के गलती से कपड़े खिंच जाने पर यह धारा लागू नहीं होगी।
● न्यूनतम सज़ा → 3 वर्ष
● अधिकतम सज़ा → 7 वर्ष
● जुर्माना → अनिवार्य, न्यायालय परिस्थिति देखकर तय करेगा।
उदाहरण 1: यदि कोई व्यक्ति सड़क पर किसी महिला के कपड़े खींचकर उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है → धारा 76 लागू होगी।
उदाहरण 2: यदि किसी महिला से झगड़े में उसका दुपट्टा अनजाने में खिंच जाता है, बिना किसी अश्लील उद्देश्य के → धारा 76 लागू नहीं होगी।