Simplifying Indian laws, legal rights, Important Judgements and daily legal News. Stay updated with Legal Updates.Online

⚖️ Legal Updates™ "कानून सिर्फ किताबों में नहीं, अदालतों और समाज के हर फैसले में ज़िंदा है।" "न्याय वही है, जो समय पर और सबके लिए समान रूप से दिया जाए।" "क़ानून का मक़सद सिर्फ सज़ा देना नहीं, बल्कि समाज में संतुलन और विश्वास कायम करना है।" "जहाँ अधिकार हैं, वहाँ कर्तव्य भी हैं — यही है कानून का असली आधार।" (District and Session Court Gonda). ⚖️ Legal Updates™

Recently Uploded

Loading latest posts...

झूठे वादे या धोखे से संबंध बनाना अपराध , धारा 69 BNS , धोखे से बनाए गए शारीरिक संबंध की सज़ा


झूठे वादे या धोखे से संबंध बनाना अपराध है । धारा 69 BNS , धोखे से बनाए गए शारीरिक संबंध की सज़ा #Advocate_Rahul_Goswami




⚖️ धारा 69 : धोखे से बनाए गए शारीरिक संबंध की सज़ा


यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ धोखे या झूठे वादे (जैसे शादी का वादा करने पर भी वास्तव में शादी का इरादा न होना) के आधार पर शारीरिक संबंध स्थापित करता है, और यह संबंध बलात्कार की परिभाषा में नहीं आता, तब भी इसे अपराध माना जाएगा।




⚖️ ✅ सज़ा

ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की कैद (साधारण या कठोर) और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।




⚖️ स्पष्टीकरण (Explanation):


 धोखे के साधन” (Deceitful Means) में शामिल हैं:


● झूठा वादा करके शादी का विश्वास दिलाना।


● नौकरी देने या पदोन्नति का झूठा लालच देना।


● अपनी पहचान (Identity) छुपाकर शादी करना।




➡️ सारांश:

महिला को बहकाकर, धोखा देकर या झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना कानूनन अपराध है, भले ही इसे "बलात्कार" की श्रेणी में न रखा जाए।