नशे का बचाव (धारा 24):यह धारा बताती है कि नशे की स्थिति में अपराध करने वाला व्यक्ति यह बहाना नहीं बना सकता कि वह नशे में था, जब तक कि नशा जबरदस्ती न किया गया हो।