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हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के प्रावधान । Adv. Sanjay Tiwari

 


⚖️ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के प्रावधान


हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अनुसार, आपसी सहमति से तलाक (Divorce by Mutual Consent) के लिए पति-पत्नी को शादी की तारीख से कम से कम एक साल तक अलग-अलग रहना आवश्यक है। इसके बाद ही वे कोर्ट में संयुक्त याचिका दायर कर सकते हैं।


हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में, एक साल की अवधि से पहले भी याचिका दायर की जा सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 कहती है कि विशेष परिस्थितियों में, कोर्ट तलाक की याचिका को स्वीकार कर सकता है, भले ही शादी को एक साल पूरा न हुआ हो।



⚖️ विशेष परिस्थितियाँ (Exceptional Circumstances)


कोर्ट यह तय करता है कि क्या परिस्थितियाँ "विशेष" हैं। इसमें क्रूरता, परित्याग या किसी अन्य गंभीर कारण को शामिल किया जा सकता है। आपके मामले में, पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग जाना एक ऐसी ही गंभीर परिस्थिति मानी जा सकती है।