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आजीवन कारावास और सजा के अंश

      BNS 2023 धारा 6  /  IPC की धारा 57      

 
आजीवन कारावास और सजा के अंश 

In calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for twenty years unless otherwise provided.

जब किसी अपराध में दी गई सज़ा की अवधि का कोई अंश (fraction) निकालने की आवश्यकता होती है — जैसे कि छूट, पैरोल, या अन्य मामलों में — तो आजन्म कारावास (life imprisonment) को 20 वर्षों की सजा के बराबर माना जाएगा, जब तक कि किसी अन्य कानून में कुछ अलग प्रावधान न हो।    धारा 6 (BNS)





सीमाएँ और अपवाद:

धारा 6 में उल्लेख है कि यह नियम तब तक लागू होगा "जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया गया हो।" इसका अर्थ है कि यदि कोई विशेष कानून या अदालती आदेश आजीवन कारावास को अलग तरह से परिभाषित करता है, तो वह इस धारा पर प्राथमिकता लेगा। उदाहरण के लिए, आतंकवाद या संगठित अपराध से संबंधित मामलों में, आजीवन कारावास का अर्थ वास्तव में मृत्यु तक कारावास हो सकता है।



Fractions of terms of punishment

दंड की अवधियों के अंशों की गणना

 

सजा में कमी का मामला

मान लीजिए, किसी अपराधी को किसी अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई है, और अदालत यह निर्णय लेती है कि उसे सजा का केवल 1/3 हिस्सा भुगतना होगा। धारा 6 के अनुसार, आजीवन कारावास को 20 वर्ष के रूप में माना जाएगा।


गणना: 20 वर्ष का 1/3 = लगभग 6 वर्ष और 8 महीने।

इस प्रकार, अपराधी को केवल 6 वर्ष और 8 महीने की सजा काटनी होगी, यदि कोई अन्य विशेष प्रावधान लागू नहीं है।



 जुर्माने के साथ सजा

यदि किसी अपराध के लिए सजा 7 वर्ष की जेल और जुर्माना है, लेकिन अपराधी केवल आधी सजा भुगतने के लिए पात्र है (उदाहरण के लिए, अच्छे व्यवहार के कारण)। धारा 6 के तहत, यदि सजा आजीवन कारावास होती, तो 20 वर्ष का आधार लिया जाता। लेकिन चूंकि सजा 7 वर्ष की है, आधी सजा होगी


गणना: 7 वर्ष का 1/2 = 3.5 वर्ष।

अपराधी को 3.5 वर्ष जेल में बिताने होंगे, बशर्ते अन्य कोई शर्त लागू न हो। 



 परिवीक्षा (Probation) का मामला

यदि किसी अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, लेकिन उसे परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है, और परिवीक्षा अवधि सजा के 1/4 हिस्से के बराबर है, तो


गणना: 20 वर्ष का 1/4 = 5 वर्ष।

अपराधी को 5 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी, जब तक कि कानून में अन्यथा निर्दिष्ट न हो।