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जब सरकार करे मनमानी, तब रिट बनती है लगाम!

टॉर्ट में उद्देश्य और द्वेष 📘 "रिट" एक संवैधानिक हथियार है जो नागरिकों को सरकारी दमन और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति देता है। यह लोकतंत्र की आत्मा और न्याय की ढाल है।
1. हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus)

अर्थ: "शरीर को उपस्थित करो"

उद्देश्य:यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है, तो यह writ उसकी रिहाई के लिए दायर की जाती है।

यह writ पुलिस या किसी भी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ काम करती है।

2. मैंडेटस (Mandamus)

अर्थ: "आदेश देना"

उद्देश्य: यह writ किसी सरकारी अधिकारी, प्राधिकरण, या संस्था को उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश देने के लिए होती है।

यदि कोई अधिकारी अपने वैधानिक कार्य करने में असफल हो रहा हो, तो यह writ उपयोगी होती है।

3. प्रोहिबिशन (Prohibition)

अर्थ: "रोक लगाना"

उद्देश्य:यह writ निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकने के लिए होती है।

High Court यह writ तब देता है जब कोई संस्था अपने अधिकारों से बाहर जाकर कोई कार्य कर रही हो।

4. सर्टियोरारी (Certiorari)

अर्थ: "रिकॉर्ड मंगवाना और निर्णय रद्द करना"

उद्देश्य:यह writ किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए अवैध या अधिकार क्षेत्र से बाहर के निर्णय को निरस्त करने के लिए होती है।

इसमें High Court उस निर्णय को रद्द कर सकता है।

5. क्वो वारंटो (Quo Warranto)

अर्थ: "किस अधिकार से"

उद्देश्य:यह writ किसी व्यक्ति से यह पूछने के लिए होती है कि वह किस अधिकार से किसी सरकारी पद पर काबिज है।

यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी पद पर बैठा है, तो यह writ उसे हटाने के लिए होती है।

⚠️ महत्वपूर्ण: Writs केवल तभी जारी की जा सकती हैं जब उत्तरदाता (जिसके खिलाफ रिट दायर की गई है)
  • कोई "State" (राज्य) हो या
  • कोई ऐसा व्यक्ति/संस्था हो जो "Public Duty" (सार्वजनिक कर्तव्य) निभा रहा हो।
  • 6. निष्कर्ष (Conclusion)

    High Court इन पाँच writs के माध्यम से सरकारी अधिकारियों के दुरुपयोग, निष्क्रियता, अधिकारों से बाहर जाकर कार्य करने जैसी स्थितियों पर न्यायिक नियंत्रण रखता है।