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UAPA, भारत का सबसे सख्त आतंकवाद विरोधी कानून

 


क्या कोई कानून ऐसा है जो सरकार को किसी को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है?


UAPA

  Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967

यह भारत का सबसे सख्त आतंकवाद विरोधी कानून है।



🧾  UAPA का उद्देश्य (Objective of UAPA):


देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना।


आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और दंडित करना।


राष्ट्रविरोधी संगठनों को प्रतिबंधित करना।



📅  इतिहास और विकास (History & Evolution)


सबसे पहले 1967 में पारित हुआ।


समय-समय पर इसमें संशोधन होते रहे, खासकर:


2004 – POTA हटने के बाद इसमें आतंकवाद विरोधी प्रावधान जोड़े गए।


2008 – मुंबई हमलों के बाद और कड़ा किया गया।


2012 – आतंकवादी संगठनों की लिस्ट जोड़ी गई।


2019 – अब व्यक्ति को भी ‘आतंकवादी’ घोषित किया जा सकता है।



⚖️  किन स्थितियों में लागू होता है? (When is UAPA Applied?)


UAPA तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति या संगठन:


भारत की अखंडता, संप्रभुता या एकता को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे।


आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो।


किसी घोषित आतंकवादी संगठन का सदस्य हो।


अवैध फंडिंग, साजिश, या आतंकी समर्थन में शामिल हो।



🚫  UAPA के तहत अपराध (Offences under UAPA)


🔍 अपराध 🚔 धाराएं ⚖️ सजा


आतंकवादी गतिविधि Section 16 मृत्यु दंड या आजीवन कारावास


फंडिंग देना Section 17 5 साल से लेकर आजीवन


साजिश/सहयोग Section 18 5 साल से लेकर आजीवन


आतंकी संगठन से जुड़ाव Section 20 10 साल से लेकर आजीवन


अवैध गतिविधि Section 13 7 साल तक और जुर्माना




🧷  विशेष अधिकार और प्रावधान (Special Powers & Provisions)


Section 43A-43F: जांच एजेंसियों को विशेष शक्तियाँ।


Section 43D(2):


बिना चार्जशीट के 180 दिन तक जेल।


जमानत मिलना कठिन (कठोर मानदंड)।



2019 संशोधन: व्यक्ति को भी "घोषित आतंकवादी" घोषित किया जा सकता है।




⚠️  आलोचना और विवाद (Criticism and Concerns)


मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका।


राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना।


जमानत मिलना लगभग असंभव।


निर्दोष व्यक्तियों को लंबे समय तक जेल में रखने की आलोचना।



📚  हाल के चर्चित मामले (Recent Famous Cases under UAPA)


भीमा कोरेगांव केस


शाहीन बाग प्रदर्शन में कुछ लोगों पर UAPA


दिल्ली दंगे (2020)


कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर UAPA लगाया गया।